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अब सरकारी विज्ञापनों में दिखेंगे मंत्री

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नई दिल्ली :

सर्वोच्च न्यायलय ने सरकारी विज्ञापनों में राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और विभाग से सम्बद्ध मंत्रियों के फोटो के प्रकाशन की अनुमति दे दी है. न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने पहले के आदेश में संशोधन करते हुए यह अनुमति दी. इससे पहले न्यायलय ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के फोटो के प्रकाशन की ही अनुमति दी थी.

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पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सहित विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में केंद्र और राज्यों की पुर्नर्विचार की अर्जी पर सर्वोच्च न्यायलय ने ये फैसला दिया है. न्यायलय ने 9 मार्च को सुनवाई के बाद इस पर फैसला सुरक्षित रखा था. इससे पहले, महाधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने न्यायालय से अपील की थी कि अगर प्रधानमंत्री का फोटो विज्ञापन में शामिल किया जाता है, तो उसी अधिकार के तहत मंत्रिमंडल के सहयोगियों का भी होना चाहिए. रोहतगी ने मुख्यमंत्रियों और उनके कैबिनेट सहयोगियों के लिए भी यही दलील दी.


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