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मानव तस्करी रोकने से संबंधित कानून को और कड़ा बनाया जायेगा : सुषमा स्वराज

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नई दिल्ली :

सरकार मानव तस्करी रोकने से संबंधित कानून को और कड़ा बनाने पर विचार कर रही है. लोकसभा में पूरक प्रश्नों के जवाब में विदेशमंत्री सुषमा स्‍वराज ने कहा कि जिन एजेंसियों का पंजीकरण नहीं हुआ है, उन्हें घरेलू सहायिकाओं को विदेश भेजने की अनुमति नहीं है. उन्होंने कहा कि सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा पंजीकृत एजेंसियां ही घरेलू कार्यों के लिए महिलाओं को बाहर भेज सकती हैं. सुषमा स्वराज ने बताया कि सरकार ने मदद नाम से एक ऑनलाइन सेवा भी शुरू की है, इसमें प्रवासी अपनी शिकायतें हेल्पलाइन पर दर्ज करा सकते हैं.

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प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा इस सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और उसमें भी भारतीय श्रमिक सबसे ऊपर आते हैं. हमारे दो पोर्टल बने हैं एक है ई-माइग्रेट पोर्टल, जो पूरे व्यवस्था को पारदर्शी कर रहा है अब एक भी फौरन इम्पलायर ऐसा नहीं जो ई-माइग्रेट्स के पर हमारे पास नहीं. फिर हमने दूसरा पोर्टल बनाया मदद, मदद पर कोई भी अपनी शिकायत डाल सकता है और वह शिकायत तब तक वहां बनीं रहती हैं, जब तक उसका आखिरी समाधान नहीं हो जाता.

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आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री वेंकैया नायडु ने कहा है कि सरकार शहरों की तरफ पलायन रोकने के लिए ग्रामीण इलाकों में और अधिक अवसर उपलब्ध कराने को प्रतिबद्ध है. लोकसभा में पूरक प्रश्नों के जवाब में श्री नायडु ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग आर्थिक कारणों से और बेहतर शिक्षा तथा अन्य सुविधाओं के लिए शहरों का रूख  करते हैं.


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